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।।समाहरणालय अररिया।। (जिला जनसंपर्क कार्यालय) दिनांक- 22 अप्रैल 2021, “”जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर टीकाकरण, टेस्टिंग, गृह विभाग के आदेश का सत प्रतिशत अनुपालन, मास्क वितरण, कन्टेनमेंट ज़ोन बनाने, संक्रमण से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार आदि को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, एमओआईसी एवं संबंधित पदाधिकारिगण के साथ कार्यालय वेश्म से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला संयुक्त आदेश का शत प्रतिशत कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिए ।स्कूल, कॉलेज ,कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान दिनांक 15 मई 2021 तक बंद रहेंगे सभी दुकानों प्रतिष्ठानों को 6:00 बजे संध्या से बंद रहेंगे सभी सरकारी निजी कार्यालय 5:00 बजे बंद हो जाएंगे। सभी सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल काल्ब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम ,जिम ,पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे ।रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। शाम 6:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे के बीच केवल जीवन रक्षक दवाओं की निर्धारित दुकानें ही खुली रहेगी। रेस्टोरेंट, ढाबा ,भोजनालय में बैठकर खाना पर प्रतिबंध रहेगा ।होम डिलीवरी एवं टेकअवे सर्विस का संचालन रात्रि 9:00 बजे तक निर्धारित है ।सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक लगाई गई है। यह रोक दफन दाह संस्कार कार्यक्रम तथा विवाह एवं श्रद्धा कार्यक्रमों पर लागू नहीं रहेगी ।दफन दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए अधिकतम 25 तथा शादी एवं श्रद्धा कार्यक्रम के लिए अधिकतम सीमा 100 व्यक्तियों की निर्धारित की गई है। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल दिनांक 15 मई 2021 तक बंद रहेंगे। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को श्रेणी वार खोलने का दिन दिवस का निर्धारण किया गया है। प्रथम श्रेणी में प्रतिदिन खुलने वाले दुकान मेडिकल दवा की दुकान, किराना दुकान ,निजी क्लीनिक ,सभी अस्पताल फल एवं सब्जी मंडी, डेरी मिल्क दूध, मीट, मछली की दुकान अनाज मंडी, ई-कॉमर्स केवल होम डिलीवरी हेतु रेस्टोरेंट पशु चारा दुकान पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी खुला रहेगा तथा द्वितीय श्रेणी में सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एवं होम एम्पलाईज की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान ,फर्नीचर की दुकान ,ज्वेलरी की दुकानें सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल दुकाने ,हार्डवेयर की दुकान ,भवन निर्माण सामग्री सीमेंट बालू गिट्टी छठ इत्यादि की दुकानें ,जूता चप्पल की दुकान, सैलून, पार्लर ,नाई की दुकान, सभी प्रकार की स्टेशनरी, किताब की दुकानें शामिल है। तृतीय श्रेणी में मंगलवार बृहस्पतिवार एवं शनिवार को कपड़े की दुकाने,ड्राई क्लीनर्स की दुकानें ,बर्तन की दुकाने ,स्पोर्ट्स की दुकान, कृषि संयंत्र ,कृषि उत्पाद संबंधी दुकाने अन्य दुकानें जो किसी सूची में शामिल नहीं है ।दुकानों एवं कार्यालय के काउंटर पर दुकानदार साबुन सैनिटाइजर वहां के कार्यरत कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु निशुल्क उपलब्ध रखेंगे ।दुकानों प्रतिष्ठानों में कोरोना संक्रमण का मामला पाए जाने पर केवल उक्त दुकान को सैनिटाइज कराकर अस्थाई तरीके से 3 दिनों के लिए बंद कराया जाएगा तथा उनके परिवारों का टेस्टिंग करवा कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि बनाए गए कंटेंटमेंट जोन की जांच विकास मित्र एवं सुपरवाइजर से कराना सुनिश्चित करें ।कंटेंटमेंट जोन में निर्धारित प्रकार की सुविधाओं का भी जांच करने का निर्देश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभागीय निर्देशानुसार पंचायतों में मास्क का वितरण 6अदद, प्रति परिवार को दिया जाना है ।मास्क का वितरण पंचायत कार्यपालक सहायक एवं पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर जीविका द्वारा तैयार किया हुआ मास्क या खादी भंडार से लेकर ससमय वितरण कराया जाना है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता श्री अनिल कुमार ठाकुर,उप विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार , सिविल सर्जन,अनुमंडल पदाधिकारी अररिया श्री शैलेश चंद्र दिवाकर , आपदा प्रभारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारिगण मौजूद थे।

Start : 24/04/2021 End : 24/04/2021

ARARIA

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