प्रेस विज्ञप्ति- 2 अररिया,30 मई, 2026 जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स की बैठक आयोजित|
Start : 30/05/2026 End : 30/06/2026
Venue : DM Office, Araria.
प्रेस विज्ञप्ति- 2
अररिया,30 मई, 2026
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स की बैठक आयोजित
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा के संबंध में निर्गत निर्देशों तथा बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, परिवहन विभाग, बिहार के आदेशों के आलोक में आज दिनांक 30 मई, 2026 को जिला पदाधिकारी, अररिया की अध्यक्षता में परमान सभागार, अररिया में जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, अररिया, जिला परिवहन पदाधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के परियोजना निदेशक, पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं टास्क फोर्स के अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पंप संचालकों, होटल संचालकों, ढाबा संचालकों तथा धर्मकांटा संचालकों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया था।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित अतिक्रमित स्थलों की सूची उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सूचीबद्ध स्थलों पर अभियान चलाकर दिनांक 10 जून, 2026 तक सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाना सुनिश्चित करें तथा इसकी अनुपालन प्रतिवेदन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं।
जिला पदाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवश्यकतानुसार पार्किंग बे (Parking Bay) एवं ट्रक पार्किंग स्थलों के विकास हेतु कार्रवाई करें तथा संबंधित स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दिशा-सूचक एवं चेतावनी संबंधी साइनबोर्ड (Signages) स्थापित कराना सुनिश्चित करें, ताकि वाहनों की अवैध पार्किंग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
बैठक में जिला पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि अथवा उसके सुरक्षा क्षेत्र में किसी प्रकार का वाणिज्यिक होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड, प्रकाश व्यवस्था अथवा अन्य संरचना स्थापित करना अनुमन्य नहीं है। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्थान द्वारा इस प्रकार का कोई बोर्ड, होर्डिंग या संरचना लगाई गई हो जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि अथवा राइट ऑफ वे (Right of Way) का अतिक्रमण होता हो, तो उसे स्वयं तत्काल हटा लिया जाए, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने पेट्रोल पंप, होटल एवं ढाबा संचालकों को निर्देशित किया कि उनके प्रतिष्ठानों के समक्ष किसी भी परिस्थिति में ट्रक, बस अथवा अन्य बड़े वाहनों की ऐसी पार्किंग नहीं होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हो अथवा दुर्घटना की संभावना उत्पन्न हो। सभी संचालकों को अपने परिसर के भीतर ही वाहनों के सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक, अररिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त संख्या में रोड रिफ्लेक्टर, कैट-आई, चेतावनी संकेतक एवं अन्य आवश्यक सिगनेज लगाए जाएं, ताकि विशेषकर रात्रिकालीन यातायात सुरक्षित एवं सुगम बनाया जा सके।
पुलिस अधीक्षक ने धर्मकांटा संचालकों को भी निर्देश दिया कि वे अपनी क्षमता के अनुरूप ही वाहनों को परिसर में प्रवेश कराएं तथा यह सुनिश्चित करें कि धर्मकांटा पर वाहनों की कतार राष्ट्रीय राजमार्ग तक न पहुंचे। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर यातायात बाधित होने तथा सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ने की आशंका रहती है।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण हटाने, अवैध पार्किंग पर नियंत्रण, दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) के सुधार, हाईवे पेट्रोलिंग, सड़क सुरक्षा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
