बंद करे

प्रेस विज्ञप्ति अररिया, 22 जून 2026 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक।

प्रारंभ : 22/06/2026 समाप्ति : 30/06/2026

स्थान : DM Office, Araria

जिला पदाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष सेल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नियमावली के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि प्रत्येक रविवार को अपशिष्ट का चार श्रेणियों में पृथक्करण (Four Stream Segregation) अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके अंतर्गत कचरे को जैविक, सूखा (पुनर्चक्रण योग्य), सैनिटरी (डायपर, नैपकिन आदि) एवं विशेष अपशिष्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा, दवाइयां आदि) श्रेणियों में अलग-अलग संग्रहित किया जाएगा।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि गलियों, नालियों एवं जल निकायों में कचरा फेंकने तथा खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करना दंडनीय अपराध है और इसके प्रति आम लोगों को जागरूक किया जाएगा।

बैठक में गीले अपशिष्ट के ऑन-साइट प्रसंस्करण पर विशेष जोर दिया गया। जैविक कचरे से खाद (कम्पोस्ट) तैयार करने हेतु विकेंद्रीकृत प्रणालियों को विकसित करने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही नियमावली के अनुसार अपशिष्ट संग्रहण एवं प्रबंधन सेवाओं के लिए नागरिकों द्वारा निर्धारित मासिक उपयोगिता शुल्क (User द्वारा Fees) का भुगतान सुनिश्चित कराने पर बल दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि गांवों में स्थित संस्थानों, बाजारों तथा बड़े आयोजन स्थलों को बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) के रूप में चिह्नित कर उनके द्वारा उत्पन्न कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने सभी वार्ड सदस्यों एवं मुखियाओं को अपशिष्ट पृथक्करण अभियान में लीड फैसिलिटेटर की भूमिका निभाने और लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया कि प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत पत्र का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे

बैठक में बताया गया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-23 के तहत जिला पदाधिकारी को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) के विरुद्ध जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति विच्छेद करने सहित कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

ग्राम पंचायतों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के तहत कचरा प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैलाने अथवा खुले में कचरा जलाने वालों पर जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर आपराधिक अभियोजन चलाते हुए संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है।

बैठक में ग्राम पंचायतों के लिए नियमों के क्रियान्वयन की समय-सीमा की भी जानकारी दी गई। इसके अनुसार 20 हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों में 18 माह, 10 हजार से 20 हजार जनसंख्या वाली पंचायतों में 24 माह तथा 10 हजार से कम जनसंख्या वाली पंचायतों में 36 माह के भीतर नियमों को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा।

जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को समन्वित प्रयास के साथ नियमावली का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया।

मौके पर प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा अररिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया, निदेशक डीआरडीए अररिया, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अररिया वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

1 2 3